र्य व्यवस्था के नाम पर किए गए एक तबादले पर रोक लगा दी है। यह मामला वन विभाग में कार्यरत सर्वेयर राजेश कुमार से जुड़ा है।
अधिकरण ने प्रमुख वन सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और उप वन संरक्षक, झालावाड़ से इस मामले में जवाब मांगा है। यह आदेश अधिकरण के सदस्य चेतनराम देवड़ा और लेखराज तोसवडा ने राजेश कुमार की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाकर्ता के वकील, सुनील कुमार सिंगोदिया, ने अधिकरण को बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद, झालावाड़ में तैनात राजेश कुमार का 15 जुलाई को कार्य व्यवस्था के नाम पर टोंक में तबादला कर दिया गया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवा नियमों में 'कार्य व्यवस्था' के नाम पर तबादला करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, अपीलकर्ता कम वेतन पाने वाला कर्मचारी है और दूर स्थान पर काम करने में असमर्थ है।
अधिकरण ने इन तर्कों पर सुनवाई करते हुए, विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। यह फैसला सरकारी विभागों द्वारा नियमों की अनदेखी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
